राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है?

निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है?

1. संसद के दोनों सदनों को

2. लोक सभा को

3. राज्य सभा को

4. लोकसभा के स्पीकर को

उत्तर- 1


व्याख्या:

  • संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। 
  • महाभियोग के लिए अुनच्छेद 61 में एक ही आधार के 
  • विनिर्दिष्ट है और वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारम्भ किया जा सकता है। 
  • संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। 14 दिनों की अग्रिम लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक है। 
  • संकल्प उस सदन की सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। 
  • जब एक सदन द्वारा इस प्रकार आरोपा लगाया जाता है तो दूसरे सदन द्वारा उसका अन्वेषण होगा। 
  • राष्ट्रपति को ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा।
  • यदि अन्वेषण के पश्चात् सदन दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है कि आरोप साबित हो गया है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किये जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा।


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